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बिना मान्यता के संचालित पांच स्कूलों पर लगाया अर्थदंड

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बिना मान्यता संचालित विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा विभाग की कड़ी नजर

विद्यालय संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश, उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई

अभिनव अग्निहोत्री 

कानपुर देहात।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पाण्डेय ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद में संचालित निजी विद्यालयों की मान्यता संबंधी स्थिति की निरंतर समीक्षा की जा रही है। शासन एवं विभागीय निर्देशों के अनुपालन में मान्यता विहीन विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 तथा उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालयों संबंधी प्रावधानों के अनुसार बिना मान्यता के विद्यालय संचालित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कुछ विद्यालयों द्वारा बिना मान्यता के विद्यालय संचालन किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनकी जांच कराई गई।

जांच में जनपद के पांच विद्यालय बिना मान्यता के संचालित पाए गए, जिन पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18(1) के उल्लंघन के कारण प्रत्येक विद्यालय पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। साथ ही संबंधित विद्यालय संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित अवधि में अर्थदण्ड की धनराशि राजकीय कोष में जमा कराते हुए आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराएं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जनपद में किसी भी विद्यालय को बिना सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त किए संचालित करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई विद्यालय बिना मान्यता के संचालित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करें तथा नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का प्रवेश केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही कराएं तथा विद्यालय की मान्यता संबंधी जानकारी अवश्य प्राप्त करें, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो।

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