समाधान योजना में स्टाम्प कमी के वादों को कराएं निस्तारित

कानपुर देहात 03 जनवरी 2025। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केशव नाथ गुप्त द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जन सामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्टाम्प कमी के वादों की एक समाधान योजना लागू की है, जिसके अनुसार समाधान योजना के लागू होने के पूर्व तक योजित किसी भी स्टाम्प वाद/स्टाम्प अपील एवं स्टाम्प निगरानी में यदि पक्षकार संदर्भ आख्या में इंगित कमी स्टाम्प स्टाम्प शुल्क की धनराशि को देय ब्याज के साथ जमा करने को इच्छुक है, तो पक्षकार द्वारा सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।प्रार्थना पत्र की प्राप्ति उपरांत न्यायालय द्वारा एक सप्ताह में संदर्भ आख्या में इंगित कमी की धनराशि की पुष्टि हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तत्पश्चात न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी धनराशि तथा ब्याज एवं रूपये 100 के टोकन के अर्थदण्ड की धनराशि को नियमानुसार एक सप्ताह में कोषागार में जमा कराने हेतु पक्षकार को अवगत कराया जायेगा। पक्षकार एक सप्ताह में धनराशि कोषागार में जमा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, जिसकी पुष्टि के उपरान्त न्यायालय द्वारा वाद निस्तारण कर दिया जायेगा। यह समाधान योजना दिनांक 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी।

About sunaadadmin

Check Also

अध्यक्ष आशुतोष त्रिवेदी ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

कानपुर देहात,11 मार्च 2025। शिवली क्षेत्र के ग्राम नुनारी बहादुरपुर औनहां में कई दशकों से …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *