यूरिया वितरण में फंसे समिति सचिव,दर्ज होगी रिपोर्ट
सचिव रमेश चन्द्र निवासी ग्राम रामपुर रसूलाबाद पर आवश्यक वस्तु अधिनियमअधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश
कानपुर देहात 20 अगस्त 2025।जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार ने अवगत कराया की वी०पैक्स रामपुर मजरा बैरिसाल का भवन जर्जर होने के कारण ग्राम पंचायत भवन सिसई रसूलाबाद में संचालित है। इसके सचिव रमेश चन्द्र निवासी ग्राम रामपुर पोस्ट सिसाही के द्वारा समिति का संचालन किया जा रहा था। ग्राम पंचायत भवन में यूरिया उर्वरक का वितरण दिनांक 19 अगस्त को कृषकों में किया गया। वितरण के पश्चात शेष बची यूरिया ग्राम पंचायत भवन में ही थी।
वीडियो वायरल होने से खुली सचिव की करतूत की पोल
एडीएम प्रशासन के मुताबिक रात में लगभग 9.30 बजे एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें ग्राम पंचायत भवन से ओमनी वैन जिसका नम्बर यू०पी० 78वी 0809 तथा एक ई-रिक्शा जिसका नम्बर यू०पी० 77वी०पी० 7428 दिखायी पड़ रहा था। जिसमें ग्राम पंचायत भवन से यूरिया निकाल कर इन दोनो गाड़ियों में रखी जा रही है।
जांच में दाल निकली काली,88 बोरी मिली कम
वायरल हुयी वीडियों के सम्बन्ध में दिनांक 20 अगस्त को उप जिलाधिकारी रसूलाबाद सर्वेश कुमार सिंह, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता प्रवीण कुमार व जिला कृषि अधिकारी डा० उमेश कुमार गुप्ता के द्वारा जाँच की गयी। जॉच में पाया गया कि समिति की पी०ओ०एस० मशीन में यूरिया का स्टॉक 313 बोरी थी। जब कि भौतिक रुप में गोदाम में 225 बोरी यूरिया पायी गयी। इस तरह पी०ओ०एस० मशीन के स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक में 88 बोरी का अन्तर पाया गया। का वीडियों बनाकर वायरल करने वाले मोतीपुरवा रसूलाबाद निवासी भी जॉच के समय मौजूद रहे।
सचिव बोला प्रधान पति के कहने पर दी खाद
इधर खाद वितरण रजिस्टर भी अपूर्ण था। वी०पैक्स रामपुर मजरा बैरिसाल वि०ख० रसूलाबाद के सचिव रमेश चन्द्र द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता को लिखित रुप से अवगत कराया है कि यूरिया उर्वरक का वितरण हो रहा था, उसी समय ग्राम प्रधान पति अनिल कुमार के द्वारा 09 लोगो को खाद दिलायी गयी थी। जिसका नाम दीपक कुमार पुत्र इन्द्रपाल सिसाही, श्री अनिल कुमार प्रधान पति सिसाही, श्री गोविन्द कुमार सिसाही, शिवदीन पुत्र मोखेलाल बन्दरहा, जितेन्द्र कुमार पुत्र रामनरेश दमकपुरवा, श्याम सिंह पुत्र रानरेश दमकपुरवा, छोटेपुत्र रामप्रसाद सिसाही, रामस्वरुप पुत्र मुरली सिसाही, इन्द्रपाल पुत्र सीताराम सिसाही इन लोगो की यूरिया निकालकर बाहर रख ली गयी थी। इनके पास वाहन न होने के कारण प्रधानपति ने यह खाद यूरिया अपने ऑफिस में रख ली। प्रधान पति द्वारा कहा गया कि अगर यूरिया नही दोगे तो हमारा पंचायत भवन खाली कर देना। इस प्रकार हमने प्रधान की बात मानकर खाद देनी पड़ी।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज होगी रिपोर्ट
सचिव के द्वारा उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक व मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 के क्लाज 35 (1ए) एवं उर्वरक (मूवमेन्ट नियंत्रण) आदेश 1973 की धारा (३ए) का उलंघन किया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय है।उक्त के क्रम में रमेश चन्द्र प निवासी ग्राम रामपुर पो० सिसाही वि०ख० व थाना रसूलाबाद पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने आदेश दिए गए हैं।
