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गलत काम का गलत नतीजा-बालिका का कलेजा खाने वाले दंपती सहित चार को आजीवन कारावास

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  • दंपती समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

  • 14 नवंबर 2020 को हुई थी घटना

  • तीन साल पहले घाटमपुर में मासूम का कलेजा खाने की घटना

कानपुर देहात,16दिसंबर 2023। करीब तीन साल पहले कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र में एक मासूम को बहला कर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और संतान प्राप्ति के लिए उसकी हत्या कर शरीर से कलेजा निकालकर खाने के मामले में दंपती सहित चार दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

घर के बाहर खेलते समय गायब हुई थी बालिका

सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा ,प्रदीप पांडेय प्रथम व अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कानपुर नगर घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कि उसकी सात वर्षीय  पुत्री 14 नवंबर 2020 को घर के बाहर खेलते समय कहीं गायब हो गई थी। अगले दिन उसका शव क्षत-विक्षत हालत में गांव के बाहर खेत में मिला था।

चार आरोपियों को मिली किए की सजा

पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर गांव के रहने वाले अंकुल, वंशलाल, कमलराम, बाबूराम व सुरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान वीरेन और अंकुल के खिलाफ मासूम से दुष्कर्म व हत्या करने और दंपती परशुराम और सुनैना के खिलाफ संतान प्राप्ति के लिए तंत्र विद्या के लिए मासूम की हत्या करने में सहभागी बनने के साक्ष्य पाते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे।

साक्ष्य न मिलने पर उन्हे मिली राहत

वहीं अन्य आरोपियों वंशलाल, कमलराम, बाबूराम व सुरेश के खिलाफ घटना में शामिल होने के कोई साक्ष्य न मिलने पर उनका नाम विवेचना में हटा दिया था। मामले की सुनवाई अपर जिला जज 13 पॉक्सो एक्ट बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए बीते बुधवार को सभी चारों आरोपियों को दोषी ठहराया था।

हुआ न्याय,सजा के साथ लगाया जुर्माना

शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी अंकुल व वीरन को अंतिम समय का आजीवन कारावास की सजा सनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं दोषी दंपति परशुराम व सुनैना को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही बीस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।

गीतेश अग्निहोत्री/सुनाद न्यूज

 

 

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