गेहूँ व चावल का नि:शुल्क वितरण 30 मई से 10 जून तक
कानपुर देहात 28 मई 2025।जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग उ०प्र० द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के मध्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु माह जून 2025 हेतु आंवटित खाद्यान्न (गेहूँ व चावल) के वितरण की तिथि का निर्धारण करते हुये दिनांक 30 मई 2025 से 10 जून 2025 तक आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण कराये जाने के निर्देश निर्गत किये हैं। उन्होंने समस्त राशन कार्डधारकों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटन माह जून 2025 हेतु आवंटित खाद्यान्न दिनांक 30 मई 2025 से 10 जून 2025 तक अपने अन्त्योदय राशनकार्ड पर अनुमन्य मात्रा (14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा० चावल कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न प्रति कार्ड) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर अनुमन्य मात्रा (प्रति यूनिट 02 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा० चावल कुल 05 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट) अपने उचित दर विक्रेता से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि इस वितरण माह में अपने राशनकार्ड में दर्ज समस्त यूनिटों की ई-केवाईसी अपने नजदीकी उचित दर विक्रेता की दुकान पर जाकर करा लें, ताकि भविष्य में ई-केवाईसी न हो पाने के कारण राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस वितरण चक्र के दौरान कार्डधारक पोर्टीबिल्टी सुविधा के माध्यम से भी निर्धारित वितरण दिवसों में खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। सर्वर डाटा कम्पाइल होने के कारण दिनांक 01 जून 2025 को वितरण कार्य सम्पादित नहीं हो सकेगा। पुनः दिनांक 02 जून 2025 को पूर्व की भांति वितरण कार्य किया जा सकेगा। यदि किसी कार्डधारक को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा होती है तो वह कार्डधारक दिनांक 10.06.2025 को मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन सुविधा (प्रॉक्सी) के माध्यम से भी खाद्यान्न प्राप्त सकते है।
