अब परिजनों को पांच हजार में करें संपत्ति दान

योगी सरकार ने गिफ्ट डीड (संपत्ति दान करने) को आम लोगों के हित में स्थायी रूप से किया लागू

लखनऊ,2 अगस्त 2023। योगी सरकार ने गिफ्ट डीड (संपत्ति दान करने) को आम लोगों के हित स्थायी रूप से लागू कर दिया है। गत मार्च से सितंबर के बीच छह महीने के लिए गिफ्ट डीड को परीक्षण के तौर पर लागू किया गया था। इसके सुखद परिणाम सामने आने के बाद स्टांप एवं पंजीयन विभाग द्वारा इसे फिर से लागू करने के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने मंगलवार को मुहर लगा दी। रक्त संबंधों के अलावा पहली बार विधवा बहू को भी सास-ससुर केवल पांच हजार रुपये में संपत्ति दान कर सकेंगे। गिफ्ट डीड का इस्तेमाल पांच साल में एक बार किया जा सकेगा।अभी तक परिवार के बीच भी संपत्ति के बंटवारे पर सात फीसदी स्टांप शुल्क लगता था। झगड़े रोकने के लिए पिता वसीयत करते थे, लेकिन अधिकांश वसीयतें विवाद के कारण कोर्ट पहुंच जाती थीं। भारी भरकम स्टांप के कारण पिता अपने जीवित रहते बेटे को संपत्ति नहीं दे पाता था।

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