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पुलिस कस्टडी में हुई बलवंत सिंह की मौत में 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

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पुलिस कस्टडी में हुई बलवंत सिंह के मामले में एसआइटी ने दाखिल किया आरोप पत्र 

कानपुर देहात,15 मार्च 2023। रनिया थाने के अन्दर व्यापारी बलवन्त सिंह की पुलिस द्वारा निर्ममतापूर्वक पिटाई मामले में जेल में निरुद्ध 8 आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र सीजेएम न्यायालय में दाखिल किया गया है।मामले में वादी पक्ष से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि जिन लोगों को मामले में आरोपी बनाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट रनिया थाने में दर्ज कराई थी। उसमें तत्कालीन रनिया थाना प्रभारी शिव प्रकाश सिंह कॉन्सटेबल महेश गुप्ता व जिला अस्पताल के तत्कालीन ड्यूटी डॉक्टर को भी आरोपी बनाया गया था। किन्तु विवेचना में उनकी नामजदगी गलत बताते हुए उनके नाम घटना कारित करने वालो में हटा दिए गए है,तथा ततकालीन शिवली थाना प्रभारी राजेश सिंह,तत्कालीन मैथा चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पाण्डेय, तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रशांत कुमार गौतम,मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार,मुख्य आरक्षी सोनू यादव,मुख्य आरक्षी अनूप कुमार,आरक्षी प्रशान्त कुमार पाण्डेय, मुख्य आरक्षी विनोद कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

गैर इरादतन हत्या का एसआइटी ने पाया अभियोग

जितेन्द्र चौहान ने बताया कि घटना में हत्या की धारा 302 के स्थान पर गैर इरादतन हत्या की धारा 304 भारतीय दण्ड विधान में केस को तरमीम कर लगभग 300 पन्नो से अधिक का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है जिसमे वादी सहित अभियोजन के कुल 36 गवाह बनाये गए है।इस सम्बंद में आगे की विधिक कार्यवाही के सम्बंध में पूछने पर अधिवक्ता जितेन्द्र चौहान ने बताया कि पत्रावली का विधिवत मुआयना कराने के बाद वादी अंगद सिंह ने आगे की विधिक लड़ाई लड़ने की बात कही है।

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