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विधायक की टांग तोड़ने वाले पुलिस कर्मियों को विधान सभा अध्यक्ष ने सुनाई सजा

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एक दिन साधारण कारावास की सजा सुनाई,विधान सभा के लाकअप में रहेगे सभी

लखनऊ,03 मार्च 2023।20 साल पहले लाठीचार्ज कर विधायक सलिल विश्नोई की टांग तोड़ने के मामले में तत्कालीन सीओ व रिटायर्ड आईएएस अब्दुल समद और एनकाउंटर कॉप रहे ऋषि कांत शुक्ला समेत 6 पुलिसकर्मियों को कारावास का प्रस्ताव। विधान सभाध्यक्ष सतीश महाना ने सभी को एक दिन साधारण कारावास की सजा सुनाई। सभी को विधान सभा के लाकप में रखा जाएगा।

बीस वर्ष पूर्व की घटना,विश्नोई अब एमएलसी

15 सितंबर 2004 में कानपुर में बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन के दौरान सलिल विश्नोई और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था।अब विधानसभा ने संविधान की धारा-194(3) के तहत की कार्यवाई। सभी दल एकजुट दिखे इस मामले में।सलिल विश्नोई वर्तमान समय में विधान परिषद सदस्य हैं।

सदन ने दिखाई उदारता,बनी मिसाल

यूपी सरकार के मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने सदन से उदारता दिखाने के लिये कहा। सदन से विचार करने की अपील की।  सर्व सर्व सम्मति से सजा का प्रस्ताव पारित. विधानसभा अध्यक्ष ने आदेश, एक दिन साधारण कारावास पर भेजा जाये।विधानसभा के लॉकअप में रखा जायेगा।

गीतेश अग्निहोत्री/सुनाद न्यूज

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