पौष्टिक चावल खराब कर रहा था सेहत,पांच लाख जुर्माना

कानपुर देहात। रनियां की एक फैक्ट्री से पिछले साल संकलित किया गया फोर्टीफाइड राइस कर्नेल का नमूना जांच में अधोमानक मिला। इस मामले में एडीएम प्रशासन की अदालत में चल रहे मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद निर्माता कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही एक माह में जुर्माना अदा नहीं किए जाने पर कंपनी के खिलाफ आरसी जारी कर वसूली किए जाने की आदेश जारी किया। जनपद में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए गए अभियान के क्रम में 14 मार्च 2024 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बिहारी ने पौष्टिक चावल तैयार करने वाली चिराना रोड रनियां स्थित बिहारी जी वीटल फुड्स कंपनी का निरीक्षण किया था।

वहां से उन्होंने कारोबारी गीता नगर विश्नोई पार्क हंसनगर कानपुर के रहने वाले यतींद्र कुमार गुप्ता  की मौजूदगी में फोर्टीफाइड राइस कर्नेल का एक नमूना संकलित कर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा। जांच में फोर्टीफाइड राइस कर्नेल का नमूना अधोमानक पाया गया। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर एडीएम प्रशासन की कोर्ट में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दाखिल किया। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने कंपनी के संचालक यतींद्र कुमार गुप्ता पर पांच लाख रुपये का जुर्माना किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि निर्माता कंपनी के संचालक को एक माह में जुर्माना की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। समय से जुर्माना अदा नहीं करने पर उनके खिलाफ आरसी जारी कर भू-राजस्व की भांति वसूली किए जाने का भी आदेश किया गया है।

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