कानपुर देहात 11 मार्च 2025। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के मध्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु माह मार्च 2025 हेतु आंवटित खाद्यान्न (गेहूँ चावल, ज्वार व बाजरा) एवं अन्त्योदय कार्डधारकों हेतु चतुर्थ त्रैमास हेतु आवंटित चीनी के वितरण की तिथि का निर्धारण करते हुये दिनांक 11.03.2025 से 25.03. 2025 तक आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण कराये जाने के निर्देश निर्गत किये हैं। उन्होंने समस्त राशन कार्डधारकों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटन माह मार्च 2025 की दिनांक 11 मार्च 2025 से 25 मार्च 2025 तक अपने अन्त्योदय राशनकार्ड पर अनुमन्य मात्रा (14 किग्रा गेहूं व 14 किग्रा चावल व 07 किग्रा० बाजरा कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न प्रति कार्ड) पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर अनुमन्य मात्रा (प्रति यूनिट 02 किग्रा० गेहूं, व 03 किग्रा० ज्वार कुल 05 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट) के अनुसार अपने उचित दर विक्रेता से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
3 किग्रा चीनी कुल 54 रूपये में प्राप्त करे
अन्त्योदय कार्डधारक अपने अन्त्योदय कार्ड पर अपनी मूल उचित दर दुकान से 03 किग्रा चीनी कुल 54/- रूपये में प्राप्त कर सकते है।
ई-केवाईसी कराए,भविष्य की दिक्कतों से छुटकारा पाए
समस्त कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि इस वितरण माह में अपने राशनकार्ड में दर्ज समस्त यूनिटों की ई-केवाईसी अपने नजदीकी उचित दर विक्रेता की दुकान पर जाकर करा लें ताकि भविष्य में ई-केवाईसी न हो पाने के कारण राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस वितरण चक्र के दौरान कार्डधारक पोर्टीबिल्टी सुविधा के माध्यम से भी निर्धारित वितरण दिवसों में खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। यदि किसी कार्डधारक को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा होती है तो वह कार्डधारक दिनांक 25.03.2025 को मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन सुविधा (प्रॉक्सी) के माध्यम से भी खाद्यान्न प्राप्त सकते है।