आओ बने जानकार-खतौनी में दर्ज भूमिधर का नाम बिना मौका दिए नही होगा खारिज

जागो भाई जागो 

सुनाद न्यूज आप को विभिन्न कानूनों से जुड़ी बारीकियां समझाने के लिए पहल कर रहा है। हर बुधवार आपको किसी कानून के जानकार से आपका परिचय व कानूनी जानकारी आप तक पहुंचाएगा। 

कानपुर देहात के अकबरपुर व मैथा में सेवा देने वाले अधिवक्ता उमेंद्र शुक्ल उर्फ सोना ने बताया कि खतौनी में दर्ज भूमिधर का नाम  पृथक कैसे किया जा सकता है। आप भी जाने

यदि खतौनी में किसी व्यक्ति का नाम भूमिधर के रूप में दर्ज है।तो ऐसे व्यक्ति को नोटिस साक्ष्य वा सुनवाई का मौका दिए बिना उसका नाम खतौनी से खारिज नहीं किया जा सकता है। यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30 एवं 38 के अंतर्गत अथवा उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33 / 39 के अंतर्गत किसी अभिलिखित खातेदार का नाम खारिज करने के संबंध में कोई कार्यवाही की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को नोटिस, साक्ष्य वा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही उसका नाम खारिज करने के संबंध में कोई आदेश पारित किया जा सकता है ।नोटिस ,साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया आदेश मान्य नहीं किया जा सकता है ।शिवनाथ एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी एवं अन्य 2023 (10 ) एडीजे 194.

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