अपात्रों के कटेगे राशन कार्ड, नए पात्र परिवारों को मिलेगा मौका

सुनाद न्यूज
12 मई 2022
कानपुर देहात।आयुक्त महोदय खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ द्वारा अपात्र परिवारों के राशनकार्डों को डिलीट कराते हुये उनके स्थान पर नए पात्र परिवारों को योजना से आच्छादित जाने के निर्देश जारी किये गये है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार ने जनपद के समस्त अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्डधारकों से अपील किये है कि वह अपने परिवार का परीक्षण कर यदि वह अपात्रता की श्रेणी में आते हों तो स्वयं अपना राशनकार्ड अपनी सम्बन्धित तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये समर्पित कर दें। उन्होंने बताया कि पात्र परिवार जिसमें – भिक्षावृत्ति, घरेलू काम-काज, जूत चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी लगाने वाले-खोमचे वाले, रिक्शा चालक आदि, कुष्ठ रोग/एड्स से पीड़ित, अनाथ/माता-पिता विहीन बच्चे, स्वच्छकार, दैनिक वेतन भोगी मजदूर यथा-कुली, पल्लेदार आदि, भूमिहीन मजदूर, परित्यक्त महिलाएं, ऐसे परिवार जिनका मुखिया निराश्रित, महिला, विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त है एवं परिवार में काई अन्य बालिग पुरूष नही है, आवासहीन परिवार, किन्नर, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की कुल वार्षिक आय रू 02 लाख से अधिक न हो तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू 03 लाख से अधिक न हो।
अपात्र परिवार जिसमें- समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहियाँ वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 05 केबीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर न हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक संचित भूमि हो (ग्रामीण क्षेत्र) ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कॉर्पेट एरिया में आवासीय फ्लैट हो। (नगरीय क्षेत्र), ग्रामीण क्ष्ेत्र के ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रू0 02 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो तथा नगरीय क्षेत्र में यह सीमा रू 03 लाख प्रति वर्ष है, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस/शस्त्र हो, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कॉर्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो।

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