काशन मनी में मनमानी नही चलेगी

सुनाद न्यूज
31 अगस्त 2022

लखनऊ। प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग व डिप्लोमा कॉलेज छात्र-छात्राओं से प्रवेश के समय मनमानी जमानत राशि यानी कॉशन मनी नहीं वसूल सकेंगे। शासन ने संस्थाओं के लिए समान फीस निर्धारित कर दी है। इससे पढ़ाई कर कालेज से जाने वाले छात्र छात्राओं को समय पर पैसा वापस मिल सकेगा। और कालेजों की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा। अब डिग्री स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज पांच हजार रुपये और डिप्लोमा स्तरीय संस्थाएं तीन हजार रुपये से अधिक कॉशन मनी नहीं वसूल सकेंगे। यही नहीं संस्थाओं को पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थी को नो ड्यूज प्रमाणपत्र मिलने की तिथि से दो महीने में अनिवार्य रूप से कॉशन मनी का शुल्क भी वापस करना होगा। ऐसा न करने पर ज्यों, ज्यों समय बढ़ेगा, त्यों-त्यों दो से चार गुना ज्यादा तक शुल्क वापस करना होगा। निर्देश जारी करते हुए प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा की ओर से कहा गया है।कि यदि पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र, छात्रा पर कोई देनदारी जैसे पुस्तकालय की पुस्तकों, प्रयोगशाला में टूटफूट आदि किसी प्रकार की देनदारी है। या फिर उसका कोई और देयक बकाया है तो उसकी धनराशि कॉशन मनी से काटकर शेष धनराशि दो महीने में वापस करनी होगी।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *