दुकानदार लगा रहे किसानों को चूना,पकड़ा गया मामला

झींझक में अधिक मूल्य पर यूरिया बिक्री पर उर्वरक प्राधिकार पत्र निरस्त

कानपुर देहात 2 सितंबर 2025। यूरिया की बढ़ी मांग के बीच कई दुकानदार इसका फायदा उठाकर लाभ कमाने में जुटे है। इस तरह का मामला झींझक में सामने आया है। और जांच में सही पाया गया है। दुकानदार का उर्वरक प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है। कई और कस्बों में बढ़े रेट व यूरिया बोरी के साथ अन्य सामान जबरन देने की बात किसान बता रहे है। जिला कृषि अधिकारी उमेश गुप्ता ने बताया कि  कृषक कि शिकायत का संज्ञान लेकर, सुनील खाद भंडार सुनाथा रोड झिझक पर औचक छापा डालकर जांच की गई,।

शिकायत निकली सही,दुकानदार से पैसे कराए वापस

जांच के समय सहायक विकास अधिकारी कृषि  बालकृष्ण एवं वरिष्ठ प्राविधिक ग्रुप ए कश्मीर सिंह मौजूद रहे। जांच में शिकायत सही पाई गई। शिकायतकर्ता को अधिक लिए गए मूल्य दुकानदार से कृषक को वापस कराया गया। साथ ही दुकान की जांच की गई जांच में पाया गया कि उसके प्रतिष्ठान पर 22 बोरी यूरिया, आप 330 बोरी एवं 76 बोरी एनपीके पायी गई। जबकि पास मशीन में यूरिया 127बोरी, डीएपी 333 एनपीके 145 बोरी पाई गई। पास मशीन और गोदाम मैं भंडारित उर्वरक में अंतर पाया गया, विक्रेता के द्वारा फर्म बोर्ड, स्टाक़ एवम रेट बोर्ड , स्टॉक एवम वितरण रजिस्टर नहीं बनाया गया। जिसके कारण इस फर्म का उर्वरक प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। उपलब्ध 22बोरी यूरिया को कृषको मे वितरण कराया गया।इसके पश्चात मनीश खाद भंडार झिझक के उर्वरक प्रतिष्ठान जांच किया मौके पर स्टाक एवम रेट बोर्ड, स्टॉक एवम वितरण रजिस्टर, पॉस मशीन स्टॉक एवं गोदाम स्टॉक सही पाया गया, प्रतिष्ठान पर दो बोरी यूरिया उपलब्ध था जिसको कृषको में वितरण कर दिया गया।

बढ़े मूल्य पर बिक्री पर होगी कड़ी कार्रवाई

जनपद के समस्त थोक उर्वरक विक्रेता एवं उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी प्रतिनिधि को निर्देशित किया जाता है कि जनपद के कृषकों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी द्वारा थोक उर्वरक विक्रेता एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओ के द्वारा किसी भी स्तर पर उर्वरकों के साथ अप्रचलित उर्वरकों का टैग न किया जाए साथ ही उर्वरक को पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से फसल संस्तुति के अनुसार खतौनी के आधार पर ही वितरण किया जाए, तथा किसी भी प्रकार का उर्वरक बिना पी0ओ0एस0 मशीन के द्वारा बिक्री न किया जाना क्षम्य न होगा। प्रतिष्ठान में उपलब्ध उर्वरक एवं पी0ओ0एस0 मशीन में प्रदर्शित उर्वरक स्टाक में यदि अन्तर पाया जाता है तो वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। समस्त थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना स्टाक एवं वितरण रजिस्टर प्रतिदिन अद्यतन करें। आप समस्त द्वारा नियमानुसार कृषकों में उर्वरक वितरण नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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