अनाधिकृत एवं किराए पर संचालित निजी वैन आदि से अपने बच्चों को स्कूल न भेजें-परिवहन विभाग
कानपुर देहात। शासन के निर्देशों एवं जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग एवं संबंधित स्टेकहोल्डर विभागों के समन्वय से जनपद कानपुर देहात में “मिशन सेफ फ्यूचर 2.0” अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करना तथा अनधिकृत एवं मानकों के विपरीत संचालित स्कूली वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना है।
अभियान के दौरान 64 वाहनों के विरुद्ध चालान/निरुद्ध की कार्यवाही की गई।
अभियान के अंतर्गत दिनांक 11 अगस्त 2026 से 22 अगस्त 2026 तक परिवहन विभाग, कानपुर देहात के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों, यथा रसूलाबाद, भोगनीपुर, रूरा, अकबरपुर एवं सिकंदरा आदि में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। विभिन्न विद्यालयों एवं मार्गों पर स्कूली बच्चों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की जांच के दौरान अनधिकृत रूप से संचालित एवं नियमों का उल्लंघन करते पाए गए वाहनों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की गई।
अभियान के दौरान 64 वाहनों के चालान/निरुद्ध की कार्यवाही की गई
अनधिकृत रूप से स्कूली बच्चों का परिवहन करते पाए गए वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 एवं संबंधित नियमों के अंतर्गत पंजीयन निलंबन सहित नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रबंधकों, जो स्कूल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, को ऐसे अनधिकृत वाहनों से बच्चों का परिवहन तत्काल प्रभाव से बंद कराने हेतु नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
16 विद्यालयों को नोटिस किए गए जारी
इस क्रम में अब तक 16 विद्यालयों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और संबंधित विद्यालयों की मान्यता आदि के संबंध में पुनर्विचार कर नियमानुसार आवश्यक निर्णय लिए जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात को भी आवश्यक पत्राचार किया गया है।
परिवहन विभाग, कानपुर देहात द्वारा स्पष्ट किया गया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बच्चों के परिवहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनधिकृत वाहन का प्रयोग अथवा निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सभी मानकों को पूरा करने वाले वाहनों से विद्यार्थियों का कराए परिवहन
जनपद के सभी विद्यालय प्रबंधकों/प्रधानाचार्यों से अपील है कि वे केवल वैध परमिट, फिटनेस, बीमा एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों से युक्त तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूर्ण करने वाले वाहनों से विद्यार्थियों के परिवहन के अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं तथा अनधिकृत वाहनों से बच्चों का परिवहन कदापि न कराएं। साथ ही जनपद के अभिभावकों से भी अपील है कि वह अनाधिकृत एवं किराए पर संचालित निजी वैन आदि से अपने बच्चों को स्कूल न भेजें। परिवहन विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि “मिशन सेफ फ्यूचर 2.0” अभियान के अंतर्गत आगामी दिवसों में भी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों एवं विद्यालयों में सघन चेकिंग एवं प्रवर्तन कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।