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दो साल में आया निर्णय-दस साल का कारावास व पच्चीस हजार जुर्माना

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कानपुर देहात।भोगनीपुर कोतवाली में दो साल पहले दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी का दोष सिद्ध करते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पच्चीस हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी प्रदीप पांडेय ने बताया कि भोगनीपुर क्षेत्र के ग्राम रनिया निवासी अर्जुन कुशवाहा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें बताया था कि 28 अगस्त 2023 को रात्रि 11:00 बजे मेरा पड़ोसी जितेंद्र कुशवाहा उर्फ कल्लू अपनी पत्नी सुमन को पीट रहा था।

आरोपी की पत्नी को बचाने गई महिला पर लाठियों से कर दिया था हमला

अर्जुन ने बताया कि मेरी पत्नी निर्मला उसे बचाने चली गई,इससे नाराज होकर जितेंद्र उर्फ कल्लू ने मेरी पत्नी को गाली गलौज करता हुआ उसपर लाठी से हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई ,दौरान इलाज 31 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस विवेचना में आरोप हुए थे पुख्ता

पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी जीतेंद्र उर्फ कल्लू के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे।सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रजत सिन्हा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी कल्लू उर्फ जितेंद्र को दोषसिद्ध करते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई, और 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

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