दो साल में आया निर्णय-दस साल का कारावास व पच्चीस हजार जुर्माना
कानपुर देहात।भोगनीपुर कोतवाली में दो साल पहले दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी का दोष सिद्ध करते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पच्चीस हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी प्रदीप पांडेय ने बताया कि भोगनीपुर क्षेत्र के ग्राम रनिया निवासी अर्जुन…
